Bandhkam Kamgar Yojna: महाराष्ट्र राज्य की सरकार श्रमिकों के हित में कई प्रकार की योजनाओं को सुचारू रूप से चला रही है, लेकिन अभी भी कई श्रमिक परिवार ऐसे हैं जिन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और इस कारण श्रमिकों की आर्थिक स्थिति और भी दयनीय होती जा रही है। श्रमिकों को अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है, जि सके कारण उनकी सामाजिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। इन समस्याओं को देखते हुए state government ने बांधकाम कामगार योजना प्रारंभ की है, जिसका लाभ राज्य के निर्माण श्रमिकों को मिलेगा।
योजना के तहत सरकार पात्र लाभार्थी को उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए 2000 रुपये से 5000 रुपये तक की राशि आर्थिक सहायता के रूप में देगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह लाभ आप तक कैसे पहुंचेगा और इसका लाभ उठाने के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको यह लेख पूरा पढ़ना होगा। जिसमें हम आपको बांधकाम कामगार योजना क्या है, इसके लाभ, उद्देश्य, पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जो आपके लिए जानना जरूरी है।
बांधकाम कामगार योजना का उद्देश्य क्या है?
राज्य के ऐसे निर्माण श्रमिक जो आजीविका के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं, उनके लिए महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने बांधकाम कामगार योजना शुरू की है, जिसका मुख्य लक्ष्य राज्य के निर्माण श्रमिकों को आरामदायक जीवन यापन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना में प्राप्त सहायता राशि से श्रमिक अपनी आजीविका के अतिरिक्त अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकेंगे, जिसके पश्चात उन्हें ऊपरी व्यय के बोझ से मुक्ति मिलेगी तथा परिवार में सभी प्रकार के वित्तीय व्यय को व्यवस्थित तरीके से संभालने की क्षमता प्राप्त होगी।
महाराष्ट्र बांधकाम कामगार योजना के क्या लाभ हैं?
- बांधकाम कामगार योजना एक श्रमिक सहायता योजना है, जिसमें श्रम कल्याण विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है।
- यह लाभ केवल राज्य के निर्माण श्रमिकों को देय है।
- सरकार इस योजना के लाभार्थी बनने वाले लोगों को सहायता राशि बैंक खाते में लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से वितरित करेगी।
- इस योजना का लक्ष्य श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना तथा उन्हें वित्तीय चुनौतियों से बचाना है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य मजदूर के जिंदगी के स्तर को ऊपर उठाना है।
- श्रमिक की सुविधा के लिए सरकार महाबॉक विभाग पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर रही है।
महाराष्ट्र बांधकाम कामगार योजना के लिए पात्रता
महाराष्ट्र बांधकाम कामगार योजना में उन श्रमिकों का पंजीकरण किया जाएगा जो योजना के लिए निर्धारित निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं –
- महाराष्ट्र के स्थायी श्रमिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- आवेदक मजदूर की उम्र 18 से 60 साल के मध्य होनी चाहिए।
- श्रमिक का अपना बैंक खाता आधार संख्या से जुड़ा होना चाहिए।
- श्रमिक ने निर्माण स्थल पर कम से कम 90 दिनों तक काम किया हो।
- श्रमिक को श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत होना चाहिए।
बंधकाम कामगार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- 90 days तक कार्य करने का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
बंधकाम कामगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले श्रमिकों को की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए।
- आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुलने पर उसमें दिए गए “श्रमिक” सेक्शन में जाकर “श्रमिक पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद अगला पेज सामने खुलेगा, जिसमें श्रमिक सावधानीपूर्वक अपना “अपनी पात्रता जांचें और पंजीकरण के लिए आगे बढ़ें” फॉर्म भरें।
- फॉर्म भरने के बाद पात्रता जांचने के लिए अपनी पात्रता जांचें बटन पर क्लिक करें।
- अगर आप योजना के लिए पात्र हैं तो आपको “आगे बढ़ें” बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म सामने खुलेगा जिसमें श्रमिकों को जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी।
- सभी जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करने के बाद अंत में दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करें और इस तरह आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।